Viklang Pension Yojana : भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कई प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है इन सभी योजनाओं के द्वारा सरकार जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है भारत सरकार और कई राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए पेंशन योजनाओं का संचालन करती है।
भारत सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से देश भर के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत राज्य सरकार भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पात्रता अनुसार ₹600 से लेकर ₹1000 तक की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
अगर आप देश के मूल निवासी हैं और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल में विकलांग पेंशन योजना की सम्पूर्ण जानकारी दे रहे है योजना में आवेदन फार्म हेतु लगने वाले जरूरी दस्तावेज की जानकारी प्रदान की जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के विकलांग नागरिकों को हर महीने ₹600 से लेकर ₹1000 तक की के आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर करती है योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर महीने लाभार्थी नागरिक को डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग राज्य में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि अलग-अलग हो सकती है केंद्र सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत ₹600 प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार अपनी ओर से राशि को बड़ा या घटा सकती है।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत भारत देश के मूल निवासी विकलांग नागरिकों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं-
विकलांग पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक हर महीने पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिक को भारत सरकार द्वारा ₹600 से लेकर ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाती है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है।
योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के जरिए विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकता है।
योजना के माध्यम से भारत सरकार विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का कार्य कर रही है।
विकलांग पेंशन योजना पात्रता
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रताएं इस प्रकार हैं इस योजना के अंतर्गत देश के जो नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रताओं का पालन करेंगे उन्हें पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारत के मूल निवासी नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म जमा करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा 59 वर्ष है।
आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने वाले नागरिक के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है।
योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल राशन कार्ड धारी परिवार को लाभान्वित किया जाएगा।
आवेदक द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
भारत सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किए जाते हैं योजना के अंतर्गत देश के नागरिक ऑफलाइन आवेदन फार्म भी जमा कर सकते हैं:-
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
यहां आपके सामने वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पेंशन हेतु आवेदन फार्म वाला विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है।
आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना है।
आवेदन फार्म का प्रिंटआउट निकालना होगा।
निकल गए प्रिंटआउट को अपने नजदीकी जनपद पंचायत कार्यालय जमा करना होगा।
इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा कर पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा।
ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर जनपद पंचायत कार्यालय जाना होगा।
यहां संबंधित अधिकारी से विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने होंगे।
आवेदन फार्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित की गई सभी जरूरी पत्रताओं का पालन करते हैं, तो आपको योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर दिया जाएगा। भारत सरकार योजना में लाभार्थी व्यक्ति को हर महीने पेंशन राशि प्रदान करती है। यह पैसा लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत विकलांग पेंशन राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा ₹600 से लेकर ₹1000 तक की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जा सकती है। पात्र व्यक्ति आवेदन फार्म जमा कर पेंशन राशि का लाभ प्राप्त कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब तक प्राप्त पेंशन राशि का विवरण देखा जा सकता है।