भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो लड़कियों को 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। यह उनकी पढ़ाई और शादी में आर्थिक मदद के लिए सहायता प्रदान करती है।
राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना है भाग्यलक्ष्मी योजना। सरकार इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 50 हजार रुपए का और मां को 5100 रुपए का भी भुगतान करती है। इसके अलावा बंद लड़की के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी दी जाती है। इस राशि का उपयोग आप बच्ची की पढ़ाई और शादी में आर्थिक मदद के लिए भी कर सकते हैं।
इसके अलावा बेटी की पढ़ाई के लिए 23000 रुपए किस्तों में भी दिए जाते हैं। छठी कक्षा में प्रवेश पर ₹3000, आठवीं कक्षा में प्रवेश पर ₹5000, और दसवीं कक्षा में प्रवेश पर ₹7000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है-
माता और पिता का आधार कार्ड
राशन कार्ड
बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल
पासपोर्ट साइज फोटो
भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उन परिवारों को ही दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होगी या जिनकी बेटी का जन्म बीपीएल परिवार में हुआ होगा। जन्म के 1 साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में होना आवश्यक है। एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाएं। अब आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के ऑफिस में जमा कराएं।
भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म: डाउनलोड करें
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